हिमाचल में सशर्त मिलेगी पे-प्रोटेक्शन, सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए दो शर्तें की जरूरी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पे-प्रोटेक्शन के लिए दो शर्तें जरूरी कर दी गई हैं। इस बारे में वित्त विभाग ने लिखित निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी पहले पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होना चाहिए और नए पद पर भी उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर हुई होनी चाहिए। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने एक ही विभाग में अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से दूसरे पद पर नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ लेने के लिए दो शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी पहले पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होना चाहिए और नए पद पर भी उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर हुई होनी चाहिए।
वित्त विभाग ने इस संबंध में जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि वेतन संरक्षण का लाभ तभी मिलेगा, जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी। इसमें सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि इस स्पष्टीकरण को संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वित्त विभाग के स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पूर्व पद पर नियमित सेवा और नए पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित नियुक्ति, दोनों ही वेतन संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। केवल पूर्व पद पर नियमित रूप से कार्य करने या नए पद पर नियुक्ति होने मात्र से वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगाए जब तक दोनों निर्धारित शर्तें पूरी न हों।
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