पैलेस में भीड़ पर ठोंका जुर्माना, नारायणगढ़ में एसडीएम ने गाइड लाइन की अवहेलना पर सिखाया सबक
नारायणगढ़, 27 अप्रैल (सुशील)
एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी वेव को देखते हुए और इसके प्रसार को रोकने तथा लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है। इस गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से बाजार, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत 26 अप्रैल को उन्होंने कालाआंब रोड पर स्थित चावला पैलेस का निरीक्षण किया तो वहां आयोजित विवाह समारोह में कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना को पाया, जिस पर उन्होंने इस पैलेस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या बैंक्वेट हॉल संचालक आदि प्रशासन से परमिशन लेते हैं, तो वे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करना तथा करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। गाइड लाइन की उल्लघंना पाये जाने पर उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक्वेट हॉल संचालक इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सामाजिक एवं विवाह समारोह में गाइड लाइन में दी गई गेदरिंग अनुसार ही लोग भाग ले तथा अन्य नियमों की भी पालना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन कोविड के नियमों, गाइड लाइन को लागू करवाएगा और नियम तोडऩे वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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