प्रदेश में वैट का भुगतान ऑनलाइन, कारोबारियों को राज्य कर, आबकारी विभाग पोर्टल का करना होगा प्रयोग
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
हिमाचल प्रदेश में वैट जमा करवाने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 में संशोधन करते हुए पंजीकृत कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी की है। संशोधित नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। सरकार ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह संशोधन किया है।
इसके तहत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 37-क को प्रतिस्थापित किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों को राज्य कर एवं आबकारी विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर का भुगतान करना होगा। संशोधित नियम में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीख से राज्य सरकार की ओर से तय किए जाने वाले कारोबारियों के वर्गों को कर, बकाया मांग या अन्य किसी राशि का भुगतान विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना होगा। हालांकि, अधिसूचना में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों के लिए कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना अनिवार्य होगा। कारोबारियों को कर भुगतान के लिए विभाग के वेब पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सचिव डा. यूनुस ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।
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