बच्‍चों को गाड़ी थमाई तो खैर नहीं

By: May 15th, 2017 12:02 am

डीजीपी हरियाणा बीएस संधु बोले, ओवरस्पीड पर भी क सा जाएगा कड़ा शिकंजा

कैथल  – डीजीपी हरियाणा बीएस संधु के आदेश अनुसार आम जन के जानमाल की सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर कड़ा शिकंजा कसने से गुरेज नहीं किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत जहां स्कूल में पढ़ने के लिए जाने वाले किशोर बच्चों को बाइक उपलब्ध करवाने वाले अभिभावकों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चलाने तथा ड्रिंक एंड ड्राईव करने वाले युवाओं के डीएल लाइसेंंस सस्पैंड किए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने युवाओं को स्लोगन के माध्यम से संदेश दिया है कि आपके खून की जरूरत सड़क को नहीं, अस्पताल में उपचाराधीन जरूरतमंद को है। एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि संज्ञान में आया है कि स्कूल में जाने वाले अधिकांश किशोर विद्यार्थी बाइक का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यातायात नियमानुसार 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु मध्य के किशोर मात्र 50 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता के वाहन नहीं चला सकते। यह बात अधिकांश अभिभावकों को पता है, परंतु वे किशोर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए उन्हें बाइक उपलब्ध करवा रहे हैं। बाइक का प्रयोग करने वाले किशोर बच्चों के अभिभावकों को यातायात अधिनियम 1988 की धारा-180 अंतर्गत तीन माह का कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। एसपी ने चेतावनी दी कि ऐसे किशोर बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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