अंबाला में लगाई धारा-144

By: Nov 16th, 2017 12:02 am

जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप बोलीं, सुपरवाइजर परीक्षा के चलते निर्णय

अंबाला— जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप कौर बराड़ ने 19 नवंबर को जिला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा में सुपरवाइजर, महिला के पद की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा 19 नवंबर को प्रातः 10ः30 से 12 बजे तक और बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घात हथियार जैसे अग्रेय शस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा,  कुलहाड़ी, जैली, गंडासी, चाकू इत्यादि हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, ब्लूटुथ, पैन स्कैनर, पेन ड्राइव व अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 19 नवंबर को परीक्षा समय के दौरान बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी पर हाजिर पुलिस कर्मियों पर आदेश लागू नहीं होंगे। डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस, तहसीलदारों,  एसएचओ, डीडीपीओ, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम,  जिला निरीक्षक सीआईडी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के  साथ भारतीय दंड संहिता-188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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