चरस तस्कर को दस साल की सजा

By: Nov 29th, 2017 12:01 am

कुल्लू – चरस तस्कर का कारोबार करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने दस साल के लिए जेल में भेज दिया है। वहीं, एक लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो फिर एक साल अतिरिक्त कारावास में रहना पड़ेगा। मंगलवार को कुल्लू की विशेष अदालत में न्यायधीश जिया लाल आजाद ने चरस के आरोपी को   सजा सुनाई। बता दें कि आरोपी नूप राम से कुल्लू पुलिस ने कुछ दिनों पहले भूतनाथ पुल के पास  एक किलो 600 ग्राम चरस बरामद की थी।  इसके चलते आरोपी को दस साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है, ताकि काले सोने का कारोबार करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ सके।


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