कठुआ प्रकरण में तीन दिन में रिपोर्ट दे बीसीआई
नई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने कठुआ बलात्कार एवं हत्या मामले में जम्मू के वकीलों के रवैए पर भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का गुरुवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान बीसीआई को यह निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कठुआ के वकीलों द्वारा आरोप-पत्र दायर करने से रोकने के प्रयास की शिकायत के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। कुछ वकीलों ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एवं कठुआ जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों के व्यवहार पर सवाल खड़ा करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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