भ्रष्टाचार मामले में खालिदा को जमानत
ढाका— बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को देश के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बुधवार को जमानत दे दी। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने 72 वर्षीय खालिदा के लिए मार्च में देश के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जमानत आदेश को बरकरार रखा। खालिदा मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ( बीएनपी) की प्रमुख हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय अब 31 जुलाई तक खालिदा की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने जिया ऑर्फैनेज ट्रस्ट मामले में अभियुक्त ठहराए जाने और पांच साल की जेल की सजा को खत्म करने का अनुरोध किया है। जिया के पति और पूर्व सैन्य शासक से राजनेता बने दिवंगत जिया उर रहमान के नाम पर बने इस ट्रस्ट के लिए मिले फंड की धोखाधड़ी का आरोप जिया पर है। बता दें कि इस फंड से दो करोड़ दस लाख टका के विदेशी सहायता की हेराफेरी के मामले में आठ फरवरी को बीएनपी प्रमुख को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने 12 मार्च को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी , जिसे बाद में भ्रष्टाचार निरोधक आयोग और सरकार ने चुनौती देते हुए देश के अपीलीय डिविजन में याचिका दायर की थी।
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