फेरी के लिए परमिशन जरूरी

By: Jun 4th, 2018 12:20 am

जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति, उपायुक्तों को मुख्यमंत्री के आदेश

सोलन- प्रदेश में फेरी लगाकर सामान की बिक्री करने वाले लोगों को अब ऐसा करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी अनिवार्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं इसके निर्देश जारी किए हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश प्रधान सुमेश कुमार शर्मा व अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला उठाया गया था। मुख्यमंत्री के उपसचिव ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को इस बाबत सूचनाएं भेजकर इस पर अमल करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक जिला उपायुक्त कार्यालयों से इन निर्देशों को अब प्रत्येक पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजा जा रहा है, ताकि जिला व पुलिस प्रशासन मिलकर इस पर कोई नीतिगत योजना का खाका तैयार कर सकें। पूरे प्रदेश के व्यापारी जगह-जगह फेरी लगाकर सामान बेचने वाले ऐसे विक्रेताओं से परेशान हैं। ऐसे विक्रेताओं ने अब सामान बेचने का आधुनिक तरीका भी अपना लिया है। अब यह फेरी लगाने के साथ-साथ मोटर साइकिल व कार में सामान रखकर गलियों व चौराहों पर सामान की बिक्री करते आम देखे जा सकते हैं। इनके द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुएं न तो गुणवत्ता पर खरी उतरती हैं और न ही इन्हें सरकार को जीएसटी देना पड़ता है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगता है। दुकानदारों को किसी भी सामान को बेचते समय कर के रूप में कुछ न कुछ अदा करना पड़ता है, लेकिन फेरी वाले बिना बिलिंग के ही मिलीभगत से अपना काम चला लेते हैं। बाहरी राज्यों से आकर यहां बिना टैक्स के सामान बेचने वाले व्यापारी गांवों में रहने वाली महिलाओं को नकली माल बेचकर बेवकूफ बना देते हैं। व्यापार मंडल की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी ने यह मामला सीएम के समक्ष उठाया था।

आर्डर प्रदेश के लिए

मुख्यमंत्री कार्यालय की पत्र संख्या नंबर सैक/सीएम-आर 0114/ 2017-डीप-बी 2324 के तहत अब प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आगामी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

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