सरकारी भवनों पर भी हाउस टैक्स

By: Jan 19th, 2019 12:05 am

बिलासपुर—भाखड़ा विस्थापितों के शहर बिलासपुर में निजी व व्यावसायिक भवनों के अलावा अब सरकारी कार्यालय भवनों पर भी हाउस टैक्स लगेगा। इस बाबत नगर परिषद की मीटिंग में बाकायदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। हाउस टैक्स का पैमाना सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा। नगर परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिल जारी करने के बावजूद अभी तक शहर के चालीस परसेंट लोगों से पिछले साल का हाउस टैक्स नहीं आया है। इसके चलते इन्हें अठारह परसेंट ब्याज सहित बिल जारी किए जाएंगे। वहीं, जो लोग नियमित रूप से हाउस टैक्स जमा करवा रहे हैं उन्हें दस परसेंट छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था को आगे से और प्रभावी बनाया जाएगा। मीटिंग मंे शहर में निजी कंपनियों के पब्लिसिटी होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर गहन चर्चा हुई है। होर्डिंग लगाए जाने के लिए नगर परिषद का एक नामी कंपनी के साथ एग्रीमंेट हुआ है, जिसके तहत कंपनी नगर परिषद को साढ़े चार लाख रूपए देगी और हर साल देय पेमंेट में 15 परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए कंपनी के साथ सहमति बन गई है। इस करार के बाद अब शहर मंे जितने मंे भी होर्डिंग लगेंगे, सभी कंपनी के माध्यम से लगेंगे, जिनके चार्जिज कंपनी वसूल करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी के साथ नगर परिषद का तीन साल के लिए करार हुआ है। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि शहर के सभी ग्यारह वार्डों में स्वच्छता कमेटियों का गठन किया जाएगा,  जिसके तहत कमेटियां कूड़ा-कचरे के प्रबंधन पर अपनी पैनी निगाह रखेंगे और इसकी पूरी फीडबैक नगर परिषद प्रशासन को देंगी। उन्होंने बताया कि इन स्वच्छता कमेटियों की कमान संबंधित वार्ड पार्षदों के हाथ रहेगी। इन कमेटियों को एक्टिव होकर कार्य करना होगा और जो जिम्मा दिया जाएगा उसकी पूरी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि अभी भी लोग नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार कूड़ा गाड़ी को हर दिन गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग करके देने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लोगों द्वारा की जा रही मनमर्जी रोकने के लिए कमेटियां अहम भूमिका निभाएंगी। यदि कोई मनमर्जी का मामला सामने आता है तो इसकी पूरी जानकारी नगर परिषद को देनी होगी, क्योंकि मनमर्जी करने वालों के खिलाफ बाकायदा नियमों में जुर्माने का प्रावधान है।


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