झूठी अफवाहों से बचें मतदाता

By: Apr 20th, 2019 12:01 am

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जाली संदेशों से सावधान रहने का किया आह्वान

चंडीगढ़ –हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्र जीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास एपिक नहीं है, तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे टिवट्र, फेसबुक और व्हाटसऐप पर जनता को गुमराह करने के लिए कुछ झूठे संदेश फैलाए जा रहे हैं। डा. इंद्र जीत ने बताया कि एक संदेश, जिसमें यह लिखा गया कि जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं, वोटिंग के दिन आप अपनी दो फोटो व फोटो लगा आईडी प्रूफ लेकर पोलिंग बूथ पर जाये तथा फार्म नबंर सात भरें, जो कि बूथ पर उपलब्ध होगा तथा वोट डाले सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, यह मैसेज पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने बताया है कि फार्म नबंर सात वोट कटवाने के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि वोट बनवाने के लिए।  फार्म नबंर सात की प्रक्रिया 10 मार्च 2019 से बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास एपिक नहीं है, वह अपनी पहचान बताने के लिए एपिक के अलावा 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा कर वोट डाल सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा जिन मतदाताओं के पास पुराना  एपिक है, वह भी वोट डाल सकते हैं, बशर्ते कि उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।

 


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