ईटीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती पर छूट

By: Aug 7th, 2022 12:02 am

चंडीगढ़, 6 अगस्त (ब्यूरो)

मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शनिवार को एक और मुलाजिम समर्थकी फैसला लेते हुए शिक्षा प्रोवाइडर्ज, एजुकेशन प्रोवाइडर्ज़, एजुकेशन वलंटियर, ईजीएस, एआईई और एसटीआर वलंटियर्ज को शिक्षा विभाग में ईटीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए निश्चित उम्र हद में छूट देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से अब सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बीते कई सालों से सरकार की अलग-अलग स्कीमों के अधीन पंजाब के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं और सीधी भर्ती के लिए पंजाब सरकार की तरफ से तय उम्र हद की सीमा वह पार कर चुके हैं इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उम्र हद में वृद्धि की मांग कर रहे थे।

बैंस ने बताया कि उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री पंजाब के समक्ष बहुत गंभीरता से उठाया था और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इसको हमदर्दी से विचारते हुए पंजाब सिविल सेवाएं आम और सांझी सेवा शर्तें नियम 1994 के नियम 19 ढील देने की शक्ति के अंतर्गत इन नियमों के नियम पांच में छूट देते हुए पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ईटीटी के पदों के लिए अप्लाई करने के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट देने को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मान सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग में काम करते लगभग 12 हज़ार शिक्षा प्रोवाईडर्ज़, एजुकेशन प्रोवाईडर्ज, एजुकेशन वलंटियर्ज, ईजीएस, एआईई और एसटीआर वलंटियर्ज अप्लाई कर सकेंगे और उनकी तरफ से जितने साल, महीने ठेके के आधार पर शिक्षा विभाग में काम किया गया है, उतने साल, महीने की ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलने योग्य होगी। बैंस ने बताया कि यह छूट सिफऱ् प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ईटीटी के पदों की भर्ती के लिए केवल एक बार मिलने योग्य होगी।


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